हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2024 के लिए पेश किए गए बजट के भाषण में एक स्कीम के बारे में बताया गया है जिसको महिला सम्मान सेविंग स्कीम का नाम दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार बताया गया है कि इस योजना के द्वारा देश की सभी महिलाओं और बेटियां को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सुरक्षित निवेश का विकल्प दिया जा रहा है।
देश भर में कोई भी महिला या बेटी इस योजना के अंतर्गत महिला सम्मान सेविंग स्कीम में शामिल हो सकती है इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिला सहित लड़कियों के मिलन को सशक्त बनाने का है जिस कारण से इस योजना को 2024 के बजट में पेश किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत महिला एवं बालिका अपना नाम करवा सकते हैं तथा इस योजना में दिया जाने वाला भुगतान मैच्योरिटी पर दिया जाएगा हालांकि इस योजना में ब्याज का सयोजन त्रिमासिक रूप से होगा।
इस योजना में कैसे होगा बटन कैलकुलेट
इस योजना में सबसे पहले रतनपुर सिंपल इंटरेस्ट के सूत्र पर कैलकुलेट किया जाता है तथा महिला सम्मान सेविंग योजना में बचत प्रमाण पत्र पर रिटर्न की गणना साप्ताहिक की जाएगी टीथा निवेश किए गए पैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट प्रोग्राम के अनुसार चक्रवर्ती ब्याज पर कैलकुलेट किए जाएंगे।
कितना मिलेगा ब्याज का पैसा
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 2 साल के लिए 2023 से 2025 तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा तथा इन 2 सालों में ब्याज की दर से 7.5 प्रतिशत निश्चित की गई है।
किसपर कटेगा TDS?
CBDT की एक अधिसूचना 16 मई 2023 के अनुसार इस योजना पर मिलने वाले लाभ पर जो कि आपको ब्याज के रूप में दिया जाएगा उस पर कोई भी टैक्स छूट नहीं दे जाएगी तथा इनकम टैक्स की धारा 194a के अनुसार इस योजना पर अर्जित लाभ पर भी TDS लागू होगा यदि एक वर्ष में आपका ब्याज ₹40000 से अधिक होता है।
किसे करना चाहिए इस योजना में निवेश?
- इस योजना में निवेश करने के लिए कोई भी उम्र सीमा पर नहीं की इसलिए इसमें किसी भी उम्र की बेटियां और महिला ऐसे में निवेश कर सकती हैं।
- आपको बता दें कि यह योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं है तथा इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके सभी महिलाओं को उसका लाभ देना चाहिए।
- इस योजना में आपके लाभ पर टीडीएस तभी कटेगा जब आपका सालाना लाभ 40,000 रुपये से अधिक होगा यदि लाभ 40,000 से कम होता है तो आप पर किसी प्रकार का कोई TDS नहीं कटेगा।